Indigo Airlines को लगा तगड़ा झटका, इनकम टैक्स ने लगाया 944 करोड़ का जुर्माना, कंपनी ने आदेश को गलत करार दिया
Indigo Airlines: इंडिगो एयरलाइन की पैरेंटिंग कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को आयकर विभाग (Income Tax) की ओर से आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना मिला है। हालांकि, कंपनी ने इस आदेश को "गलत और तुच्छ" करार देते हुए इसे कानूनी रुप से चुनौती देने का निर्णय लिया है।
गुरुग्राम स्थित इस एयरलाइन कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित अपील को गलत तरीके से खारिज मानने के कारण पारित किया गया है। कंपनी ने कहा कि यह निर्णय गलत है और इसमें कानूनी योग्यता का अभाव है।

Indigo Airlines news: कंपनी ने क्या कहा ?
कंपनी ने कहा कि इस आदेश का एयरलाइन के संचालन, वित्तीय और उसकी अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बयान में कंपनी ने कहा, "आयकर प्राधिकरण ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 143(3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील खारिज कर दी गई है, जबकि यह अभी भी जीवित है और निर्णय लंबित है।"
इंडिगो (Indigo Airlines) ने अपने बयान में कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ कानूनी उपाय अपनाएगी और इसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत चुनौती देगी। इसके अलावा, कंपनी ने आश्वासन दिया कि इस आदेश का उसके वित्तीय, संचालन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
Indigo Airlines के शेयर में आई गिरावट
इंकम टैक्स के आदेश के बाद इंडिगो के शेयर में 0.32 प्रतिशत की गिरावट आई है और 5,113 रुपये पर बंद हुए। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के कारोबार में एयरलाइन के शेयर में लचीलापन दिखा है और साल-दर-साल आधार पर लगभग 11.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
एयरलाइन की विस्तार योजनाओं और भविष्य की विकास रणनीतियों की घोषणा के बाद आशावादी निवेशक भावना के कारण शेयर में पहले भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। दिसंबर 2024 तक, इंडिगो में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 49.27 प्रतिशत थी। भविष्य में कंपनी की रणनीति और कानूनी प्रक्रिया के परिणामों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी।












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