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पैन कार्ड के लिए बदल गए हैं नियम, 5 दिसंबर से लागू होगा

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PAN Card बनाने के लिए Father का नाम जरुरी नहीं | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पैन कार्ड बनवाने के लिए नए नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। पैन कार्ड के लिए नए नियम 5 दिसंबर 2018 से लागू होंगे। नए पैन कार्ड का आवेदन उन लोगों को करना होगा, जो एक वर्ष में 2.5 लाख रुपए या उससे कम का भी लेनदेन करते हैं। यही नहीं जिन वित्तीय संस्थाओ का व्यय 2.5 लाख तक है उसे 31 मई 2019 से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज में पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। इस बाबत आयकर विभाग की ओर से इस हफ्ते नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में नए पैन कार्ड के आवेदन के लिए पांच अहम नियमों को जानना जरूरी है, आईए डालते हैं इसपर एक नजर।

इन्हें बनवाना होगा पैन

इन्हें बनवाना होगा पैन

अगर आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्र, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, चीफ एग्जेक्युटिव अधिकारी, मुख्य अधिकारी या किसी कंपनी के मालिक हैं और उस कंपनी का पैन कार्ड नहीं है तो आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको वित्तीय वर्ष के लिए 31 मई 2019 से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

इनके लिए भी जरूरी है पैन

इनके लिए भी जरूरी है पैन

नए नियमों के अनुसार स्थानीय कंपनियों या दुकानदार जिनका टर्नओवर पांच लाख प्रति वर्ष है या उससे अधिक है, उनके लिए पैन कार्ड का आवेदन करना अनिवार्य है। नांगिया एडवायजर्स के सूरज नांगिया ने बताया कि नए नियम के बाद आयकर विभाग को इन तमाम कंपनियों और दुकानदारों के बिजनेस पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

पिता का नाम जरूरी नहीं

पिता का नाम जरूरी नहीं

इसके साथ ही आयकर विभाग ने पैन कार्ड के आवेदन के लिए फॉर्म के प्रारूम में भी बदलाव किया है। अब नए नियमों के अनुसार पैन कार्ड के आवेदन करते समय आपको पिता के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं होगा। अब इस फॉर्म में अगर आप पिता का नाम नहीं दर्ज रते हैं तो भी इस फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा।

अहम है पैन कार्ड

अहम है पैन कार्ड

नए नियमों के अनुसार अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय पिता के नाम का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनकी मां ही परिवार का हिस्सा हैं और पिता नहीं है। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार यह नियम 5 दिसंबर से लागू होगा। आपको बता दें कि पैन कार्ड देश में कर जमा करने के लिए काफी अहम है। इसकी जरूरत बैंक में खाता खोलते समय या फिर आयकर रिटर्न भरते समय पड़ती है।

इसे भी पढ़ें- 26/11: साजिश रचने वालों के बारे में बताने पर अमेरिका देगा 35 करोड़ रुपए, जानिए कैसे दे सकते हैं जानकारी

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English summary
Income Tax department introduces new rules for PAN card to be implemented from 5 december.
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