कार में पीछे की सीट पर बेल्ट बांधना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर देना होगा भारी जुर्माना
नई दिल्ली, 15 सितंबर। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का जिस तरह से सड़क हादसे में निधन हुआ उसके बाद से कार में पीछे वाली सीट पर बैठने वाले लोगों को सीट बेल्ट को बांधना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी लगातार कार में सुरक्षित यात्रा को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है, जिससे कि पीछे की सीट पर बैठने वाले लोग भी सीट बेल्ट जरूर लगाएं।
1000 रुपए जुर्माना देना होगा
कार में पीछे बैठने वाले लोगों को सीट बेल्ट पहनना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अनिवार्य कर दिया है। पीछे बैठे लोग अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बाबत दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने बाराखंबा रोड पर बुधवार को अभियान चलाया, ताकि इस नियम को लागू किया जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुल 17 चालान किए गए हैं, हमने बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 17 कोर्ट चालान किए हैं। यह चालान मोटर वेहिकल्स एक्ट की धारा 194 बी के तहत किए गए हैं।
पीछे की सीट पर बेल्ट बांधना अनिवार्य
दिल्ली पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोगों में पीछे की सीट बेल्ट को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह जररूी है कि लोग समझें कि पीछे की सीट पर भी सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है। गौर करने वाली बात है कि साइरस मिस्त्री की कार जब सड़क हादसे का शिकार हुई तो वह कार की पीछे वाली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। जिसकी वजह से उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई थी।
अमेजन सहित इ-कंपनियों को नोटिस
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस बाबत बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब अनिवार्य होगा। साथ ही परिहवन मंत्रालय की ओर से इ-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजें कि वह कार में सीट बेल्ट बांटने का अलार्म बंद करने का विकल्प मुहैया कराने वाले उत्पाद ना बेचें। जिसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजन को नोटिस भेजा है कि वह इस तरह की डिवाइस ना बेचें जिससे कार में सीट बेल्ट अलार्म को बंद किया जा सके।
पिछले साल 1.2 करोड़ नोटिस
सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दिल्ली में 2000 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। यह मौत ड्राइवर या कार में बैठने वाले दूसरे लोगों की गलती की वजह से हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1.2 करोड़ नोटिस पिछले साल जारी किए हैं। यह नोटिस उन लोगों को जारी किए गए जो लोग कार में सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, गलत जगह पर कार पार्क करते हैं, रेड लाइट को जंप करते हैं, तेज रफ्तार से कार चलाते हैं।