लोकसभा चुनाव से पहले जानें मतदान के लिए रजिस्टर करने का तरीका, क्या है पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया?
लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में लगी हुई है। तमाम राजनीतिक दल भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में जनता को भी गणतंत्र के इस महापर्व की तैयारी कर लेनी चाहिए।
आप सोच रहे होंगे जनता को क्या तैयारी करनी है चुनाव के लिए? सबसे बड़ी तैयारी दरअसल जनता को ही करनी है, वो तैयारी है वोट डालने की। वोट डालने के लिए आपको 18 साल या उससे ऊपर का तो होना अनिवार्य है ही। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरुरी है।

भारत में वोट करने के लिए मतदाता यानी की वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना जरुरी है। इसके अलावा वोटर के पास वोटर आईडी होने के साथ-साथ उन्हें विशिष्ट प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया होना जरुरी है।
इसे ध्यान में रखते हुए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई व्यक्ति मतदान करने के लिए ऑफलाइन माध्यम से कैसे पंजीकरण कर सकता है:
- निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों या बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालय से फॉर्म 6 की दो प्रतियां निःशुल्क प्राप्त करें।
- फॉर्म 6 की दो प्रतियां भरें और इसे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से जमा करें।
- किसी भी प्रश्न के मामले में आप 1950 पर कॉल कर सकते हैं।
जो लोग ऑनलाइन मतदान करने के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, वे चुनाव आयोग के मतदाता पोर्टल पर जा सकते हैं।
मतदान के लिए कौन पंजीकरण करा सकता है?
ईसीआई के अनुसार, रजिस्टर करने के लिए व्यक्ति को एक भारतीय नागरिक होना चाहिए जिसने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के वर्ष की अर्हता तिथि यानी 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
इसके अलावा उसे उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र का निवासी होना जरुरी है जहां वो नामांकित होना चाहते हैं। साथ ही उन्हें निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।












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