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NGT ने हिमालयन ग्लेशियल झीलों के तेजी से विस्तार पर जारी की चेतावनी, भविष्य की आपदाओं पर जताई चिंता

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हिमालय की ग्लेशियल झीलों के तेजी से बढ़ने पर चिंता जताई है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। ट्रिब्यूनल ने केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई एक रिपोर्ट के बाद की गई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 13 वर्षों में बढ़ते तापमान के कारण इन झीलों में 10.81% की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी ग्लेशियल झीलें बन रही हैं, जिनमें अधिक पानी जमा हो रहा है। यह स्थिति बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को बढ़ाती है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की अध्यक्षता में 19 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है, "रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में ग्लेशियल झीलों का सतही क्षेत्र 2011 से 2024 तक 33.7 प्रतिशत बढ़ गया है।"

Glacier

उच्च जोखिम वाली हिमनदी झीलों की पहचान

न्यायाधिकरण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिपोर्ट में इन झीलों के अचानक विस्तार की पहचान की गई है, जिससे ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऐसी घटनाएँ डाउनस्ट्रीम समुदायों, बुनियादी ढाँचे और जैव विविधता को तबाह कर सकती हैं। इसने आगे कहा, "रिपोर्ट में भारत में 67 झीलों की पहचान की गई है, जिनके सतही क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है, जो उन्हें संभावित जीएलओएफ के लिए उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखती है।"

लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। न्यायाधिकरण ने संभावित नुकसान को कम करने के लिए बेहतर निगरानी प्रणाली और बेहतर बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रमुख अधिकारियों को भेजा गया नोटिस

एनजीटी ने पाया कि यह मुद्दा जैव विविधता अधिनियम और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम सहित कई पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। नतीजतन, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव और अन्य जैसे प्रमुख अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए।

न्यायाधिकरण ने इन पक्षों को 10 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करना है।

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