गोवा: ब्रिटिश लड़की स्कारलेट की हत्या में डिसूजा को 10 साल की जेल, 11 साल बाद आया फैसला
नई दिल्ली। गोवा में 2008 में 15 साल की ब्रिटिश लड़की स्कारलेट की हत्या में सैमसन डिसूजा को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा खंडपीठ ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कैफे में बारमैन का काम करने वाले सैमसन डिसूजा को गुरुवार को अदालत ने दोषी करार दिया था और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
स्कारलेट की 11 साल पहले गोवा में हत्या कर दी गई थी। फरवरी 2008 में उसकी लाश अंजुना बीच पर मिली थी। वो गोवा में अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। मामले में करीब 11 साल तक सुनवाई चली। जिसके बाद जस्टिस आर. डी. धानुका और पृथ्वीराज के. चव्हाण की अदालत ने 39 साल के डिसूजा को ड्रग्स लेने, शील भंग करने, आपराधिक मानव हत्या, सबूतों को गायब करने का दोषी करार दिया। मामले में दूसरे आरोपी कार्वल्हो (52) को अपराध के लिए उकसाने के आरोप से अदालत ने बरी कर दिया।
2016 में सबूतों के अभाव में डिसूजा हुआ था बरी
फरवरी 2008 में गोवा के अंजुना बीच पर15 साल की ब्रिटिश लड़की स्कारलेट कीलींग का शव मिला था। इस मामले में डिसूजा और कार्वल्हो पर स्कारलेट का रेप कर उसकी हत्या करने का आरोप लगा। दोनों गोवा में बीच किनारे एक कैफे में काम करते थे। केस चला लेकिन 2016 में दोनों आरोपियों को गोवा की चाइल्ड कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जिसके बाद केस जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने इस केस में ठोस सबूतों के साथ ही प्रत्यक्षदर्शी रहे ब्रिटिश नागरिक मैनियन उर्फ माइक मसाला का बयान भी लिया। जिसके आधार पर डिसूजा को सजा हुई।
क्या है पूरा मामला
15 साल की लड़की स्कारलेट 2008 में अपने मां और दोस्तों के साथ गोवा आई थी। स्कारलेट के साथ कुछ दिन रहने के बाद उसकी मां फिओना बेंगलुरू चली गई जबकि स्कारलेट कुछ दिन के लिए गोवा में ही रुक गई। कुछ दिन बाद बीच पर उसकी लाश मिली। उसके हाथ-पैर पर कटे के निशान थे। मामला मीडिया में आया तो जांच शुरू हुई।
स्कारलेट 15 साल की ही थी। गोवा में चिल्ड्रेन कोर्ट में मामले सृकी सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने सैमसन डिसूजा और प्लासिडो कार्वाल्हो को आरोपों से बरी कर दिया। जांच सवालों के घेरे में आई तो मामला सीबीआई के पास गया और बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सैमसन डिसूजा को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई।
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