कंगना रनौत पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में जावेद अख्तर की याचिका पर सुनवाई करने से HC ने किया इंकार
मुंबई, 26 जुलाई। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने 2020 में एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जावेद अख्तर ने कंगना पर आरोप लगाया था कि एक्ट्रेस ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन पर मानहानिकारक बयान दिए हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका ने जावेद अख्तर ने लगाया गया था कि अभिनेत्री कंगना रनौत के वकील ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने के बावजूद, उनके पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण से आश्वासन प्राप्त करने के लिए अदालत में एक भ्रामक बयान दिया था।
अख्तर की ओर से पैरवी करने वाली अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि रनौत द्वारा कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होने का बयान झूठा और भ्रामक था। ग्रोवर ने तर्क दिया, "पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अदालत में धोखाधड़ी की गई है। अख्तर का तर्क यह है कि कोई लंबित मामले पर रनौत के वकील की प्रतिक्रिया उनके खिलाफ देशद्रोह और कॉपीराइट उल्लंघन के लिए दो प्राथमिकी से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही तक सीमित थी, जबकि गीतकार द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को ध्यान में नहीं रखा गया था।
पोर्न एक्ट्रेस मिया खलीफा ने लिया पति से तलाक, जानें शादी के दो साल बाद ही क्यों हुए अलग
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि अगर अदालत इस तरह के एक हस्तक्षेप की अनुमति देती है, तो वे इसी तरह की दलीलों से भर जाएंगे। "हम आपको नहीं सुनेंगे। आज, आपके पास दर्शकों का अधिकार नहीं है। अगर हम इस एप्लिकेशन को अनुमति देते हैं, तो सैकड़ों अन्य लोगों के बारे में क्या? अदालत ऐसी सैकड़ों दलीलों से भर जाएगी। हमारी अपनी सीमाएँ हैं।अदालत ने कहा हम किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप आवेदन पर विचार नहीं कर रहे हैं जो शिकायतकर्ता नहीं है ।
28 जून को, न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे की एक विशेष खंडपीठ ने पासपोर्ट प्राधिकरण के वकील द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद कि वह उनके आवेदन पर शीघ्र निर्णय करेगी, उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग करने वाले रनौत के अंतरिम आवेदनों का निपटारा किया था। रनौत ने दलील दी थी कि उन्हें अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जाना था, लेकिन उनका पासपोर्ट नवीनीकरण रोक दिया गया था। इस सुनवाई के दौरान, उसके वकील ने अदालत को आश्वासन दिया था कि दो प्राथमिकी में उसका नाम होने के बावजूद उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।