दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर HC ने केंद्र को दिया नोटिस
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और इसका जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने राकेश अस्थाना से भी जवाब मांगा है।
नई दिल्ली, 1 सितंबर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और इसका जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने राकेश अस्थाना से भी जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
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बता दें कि सीपीआईएल नामक एक एनजीओ और एक अन्य ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट को इन याचिकाओं पर हद से हद 2 सप्ताह के भीतर निर्णय सुनाने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने अस्थाना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) को सदरे आलम की लंबित याचिका में हस्तक्षेप के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी।
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सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक अस्थाना को 31 जुलाई को रिटायरमेंट से चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1984 बैच के अधिकारी राकेश अस्थाना को गुजरात कैडर से एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र) कैडर में लाया गया था।
हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में सदरे आलम ने उनकी नियुक्ति को अवैध बताते हुए उनकी नियुक्ती को रद्द करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल मामले में कुछ शर्तें तय की थीं कि अनुशंसा संघ लोक सेवा आयोग के जरिए होनी चाहिए और नियुक्ति के समय अधिकारी का सेवाकाल कम से कम 6 महीने बचा होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।












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