GST काउंसिल: SUV पर 7% सेस बढ़ा, इन सामानों पर टैक्स में कटौती
जेटली ने कहा कि 1200 सीसी पेट्रोल कार और 1500 सीसी डीजल कार के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा।
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 21 वीं बैठक में करीब 30 सामानों पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इडली, डोसा, कस्टर्ड पाउडर, इमली, किचेन गैस लाइटर समेत दो दर्जन से अधिक प्रॉडक्ट्स की कीमतों में कटौती की गई है। जबकि 1200 सीसी पेट्रोल कार और 1500 सीसी डीजल कार के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि मिड साइज कारों के सेस में 2 पर्सेंट का इजाफा होगा।
छोटी कार खरीदने वालों को फायदा
हैदराबाद में हुई जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक में हुए बदलावों की वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी। इस बदलाव में सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ है जो आने वाले समय में छोटी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। वित्त मंत्री ने बताया कि छोटी कारों के जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जबकि पहले संभावाना जताई जा रही थी कि काउंसिल गाड़ियों पर लगने वाले सेस में इजाफा कर सकती है।
लग्जरी कारों पर 5, SUV पर 7% सेस बढ़ा
जेटली ने कहा कि 1200 सीसी पेट्रोल कार और 1500 सीसी डीजल कार के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि काउंसिल ने तय किया है कि मिड साइज कारों के सेस में 2 पर्सेंट का इजाफा होगा। वहीं बड़ी कारों पर सेस 5 पर्सेंट बढ़ाया गया है। एसयूवी पर 7 पर्सेंट सेस बढ़ाया गया है। 13 सीटर वीइकल पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
छोटी पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों पर कोई वृद्धि नहीं की गई है
वित्त मंत्री ने कहा कि छोटी पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों पर कोई वृद्धि नहीं की गई है। जबकि मध्यम श्रेणी की कारों पर लगेगा दो प्रतिशत अतिरिक्त सेस, बड़ी कारों पर पांच प्रतिशत तथा एसयूवी पर सात प्रतिशत अतिरिक्त सेस लगेगा। उन्होंने कहा कि छोटी कारों पर अतिरिक्त सेस के जरिये बोझ नहीं डाला जाएगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा सकल जीएसटी संग्रहण बेहतर रहा है, 70 प्रतिशत से अधिक पात्र करदाताओं ने करीब 95,000 करोड़ रुपये के रिटर्न दाखिल किये हैं।
खादी ग्रामोद्योग के स्टोर से बेची जाने वाली खादी पर जीएसटी से छूट
वित्त मंत्री ने बताया कि खादी ग्रामोद्योग के स्टोर से बेची जाने वाली खादी पर जीएसटी से छूट होगी। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों का अपने उत्पाद के लिये 15 मई 2017 को ट्रेडमार्क पंजीकृत था उन्हें पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा। वित्त मंत्री कहा कि भुना चना, इडली ,डोसा बटर, खली, रेनकोट, रबर बैंड समेत करीब 30 सामानों पर जीएसटी कर की दर कम की गयी है।