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विधानसभा चुनावों को लेकर रैली-रोड शो पर प्रतिबंध और बढ़ा सकता है चुनाव आयोग, आज होगा अहम फैसला

विधानसभा चुनावों को लेकर रैली-रोड शो पर प्रतिबंध और बढ़ा सकता है चुनाव आयोग, आज होगा अहम फैसला

नई दिल्ली, 15 जनवरी: कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने रैली-रोड शो पर प्रतिबंध लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 मामलों में उछाल के बीच चुनाव आयोग आज शनिवार (15 जनवरी) को इस बात पर विचार करेगा कि चुनाव वाले पांच राज्यों में चुनावी रैलियों, रोड शो और कॉर्नर मीटिंग पर प्रतिबंध को 15 जनवरी से आगे बढ़ाया जाए या नहीं। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार और ओमिक्रॉन के बारे में इनपुट के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

Election Commission

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    8 जनवरी को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर राज्यों में किसी भी तकह के सामूहिक राजनीतिक समारोहों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब रिपोर्ट है कि इस प्रतिबंध को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उन पर्यवेक्षकों से मुलाकात की, जिन्हें उपर्युक्त राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया की अनदेखी करने के लिए तैनात किया जाएगा।

    इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पर्यवेक्षकों को चुनाव के दौरान सतर्क रहना चाहिए और "स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करना" के साथ-साथ कोविड 19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करवाना भी इनकी जिम्मेदारी है।

    सुशील चंद्रा ने कहा, सभी पर्यवेक्षकों को चुनावी प्रक्रियाओं से भी अपडेट रहना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं, पीडब्ल्यूडी मतदाताओं और कोविड-19 संदिग्धों या प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा शामिल है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता और अन्य ईसीआई दिशानिर्देशों में कोई भी चूक ना हो, इसकी भी देखभाल करनी होगी।

    आयोग ने पहले कहा था कि कोविड रोगियों और जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है, उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों में इसका समन्वय करेंगे और ऐसे मतदाताओं का रिकॉर्ड पीठासीन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

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