चुनाव आयोग ने 'एक उम्मीदवार, एक सीट' का किया समर्थन, SC में दिया हलफनामा
नई दिल्ली। 'एक उम्मीदवार को एक ही सीट' से चुनाव लड़ने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें 'एक उम्मीदवार को एक ही सीट' पर चुनाव लड़ने की अपील की गई है। उनकी इस अपील का समर्थन चुनाव आयोग ने भी किया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक हलफनामा देकर 'एक उम्मीदवार, एक सीट' का समर्थन किया है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से 'एक उम्मीदवार को एक ही सीट' से चुनाव लड़ने की याचिका का समर्थन किया है। एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने वकील अश्विनी उपाध्याय के 'एक उम्मीदवार, एक वोट' का समर्थन किया है। वहीं केंद्र की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।
इससे पहले इस मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 2004, 2016 में हमने इसको लेकर प्रस्ताव दिया था। चुनाव आयोग ने ये प्रस्ताव इसलिए दिया था कि दो जगहों से चुनाव लड़ने के बाद अगर उम्मीदवार दोनों सीट जीत जाता है तो एक सीट उसे छोड़नी पड़ती है, इससे फिर उस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त खर्च बढ़ता है।












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