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अजमेर दरगाह ब्लास्ट: विशेष NIA कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल दोनों को दी उम्रकैद

अजमेर स्थित चर्चित दरगाह परिसर पर 11 अक्टूबर 2007 को बम धमाका हुआ था। इसमें तीन लोग मारे गए थे और 15 घायल हुए थे।

By Brajesh Mishra
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जयपुर। अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2007 में हुए ब्लास्ट के मामले में आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इनमें से जोशी की मौत पहले ही हो चुकी है।

अजमेर ब्लास्ट: विशेष NIA कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल दोनों को दी उम्रकैद

कोर्ट ने असीमानंद को किया था बरी
कोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा का ऐलान करते हुए देवेंद्र पर 10 हजार और भावेश पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आरोपी रहे असीमानंद को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बरी कर दिया। विशेष एनआईए कोर्ट में पहले शनिवार को सजा का ऐलान होना था लेकिन इसे बुधवार तक के लिए टाल दिया गया था। VIDEO: लड़कियों के हॉस्टल में निर्वस्त्र होकर घुसा युवक, चुराए अंतर्वस्त्र

हम धमाके में मारे गए थे 3 लोग
अजमेर स्थित चर्चित दरगाह परिसर पर 11 अक्टूबर 2007 को बम धमाका हुआ था। इसमें तीन लोग मारे गए थे और 15 घायल हुए थे। जांच के दौरान पुलिस को एक बैग में टाइमर लगा हुआ बम मिला था। जांच में एनआईए ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

गवाहों की पेशी में हुई थी देरी
मामला साल 2011 में एनआईए को सौंपा गया था। लेकिन गवाहों के पेश होने में हुई देरी की वजह से मामले की सुनवाई लगातार टलती रही। गवाहों ने खुद की जान को खतरा होने की बात भी कही थी।

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English summary
Devendra Gupta Bhavesh Patel sentenced to life imprisonment in 2007 Ajmer dargah blast case.
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