Good News: लोगों को नहीं देना होगा Toll Tax, DND फ्लाईओवर पर यात्रा रहेगी फ्री, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
DND Flyway Toll Free: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे को टोल-मुक्त रखने का फैसला सुनाया है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) द्वारा 2016 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने एनटीबीसीएल और नोएडा प्राधिकरण के बीच टोल संग्रह अनुबंध को अनुचित और मनमाना करार दिया। कोर्ट ने कहा कि एनटीबीसीएल को टोल संग्रह का अधिकार सौंपने का नोएडा प्राधिकरण का निर्णय अनुचित संवर्धन का उदाहरण है, क्योंकि कंपनी को इस क्षेत्र में पूर्व अनुभव नहीं था।
जनता पर प्रभाव
अदालत ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण ने एनटीबीसीएल को टोल वसूलने की अनुमति देकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जिससे जनता को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। हाई कोर्ट के आदेश ने 9.2 किलोमीटर लंबे, आठ लेन वाले फ्लाईवे पर 2016 में ही टोल संग्रह बंद कर दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला 2012 में फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद आया था। इस याचिका में एनटीबीसीएल द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क के नाम पर टोल वसूली को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि एनटीबीसीएल और इसके प्रमोटरों द्वारा टोल संग्रह का कोई वैधानिक आधार नहीं था।
कानूनी निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि रियायती समझौते के तहत एनटीबीसीएल को टोल वसूलने का अधिकार देना, यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत अत्यधिक अधिकार हस्तांतरण का मामला था। यह फैसला सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
इस फैसले से यह सुनिश्चित हुआ है कि डीएनडी फ्लाईवे पर भविष्य में कोई टोल संग्रह नहीं होगा, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगी।












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