दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, छह महीने में हो सभी राजनीतिक पार्टियों के खातों की जांच
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राजनीतिक दलों के खातों की जांच कराने का आदेश दिया है। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी बड़ी पार्टियों के खातों की जांच के लिए कोर्ट ने गृह मंत्रालय को कहा है। कोर्ट ने जांच के लिए सरकार को छह महीने का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन राजनीतिक पार्टियों को विदेशे से जो चंदा मिला है, उसकी जांच होनी चाहिए।

2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को राजनीतिक पार्टियों के खातों की जांच के आदेश छह महीने में करने के लिए कहा था। तब गृह मंत्रालय ने केंद्र की वकील मोनिका अरोड़ा के हवाले से कोर्ट से इसके लिए 31 मार्च 2018 तक समय मांगा था। इसके लिए सरकार ने पुराने रिकॉर्ड की जांच में लगने वाले समय का हवाला दिया था।
एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरी शंकर की बेंच ने गृह- मंत्रालय को 2014 के फैसले का अनुपालन करने के लिए इसे आखिरी मौका कहा है। इन राजनीतिक पार्टियों पर विदेश से चंदा लेने के दौरान फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के उल्लंघन का आरोप है। 2010 में एफसीआरए एक्ट विदेशी चंदे से जुड़े मामले में पारदर्शिता को लेकर बनाया गया था। एफसीआरए किसी राजनीतिक पार्टी को नियमों का उल्लंघन करने पर विदेशी दानकर्ताओं से चंदा स्वीकार करने से रोकता है।












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