दिल्‍ली हाईकोर्ट से NewsClick के फाउंडर प्रबीर को मिली जमानत, पूरा मामला क्‍या है, क्‍या लगे थे गंभीर आरोप?

NewsClick Prabir Purkayastha case: दिल्‍ली हाईकोर्ट से न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज किए गए विदेशी फंडिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

दिल्ली होई कोर्ट न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने प्रबीर को ईओडब्ल्यू मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी अग्रिम जमानत दी गई है। इसके अलावा कोर्ट पोर्टल के निदेशक प्रंजल पांडे को भी ईओडब्ल्यू मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।

NewsClick Prabir Purkayastha case

न्यूज़ पोर्टल के पर लगे थे ये गंभीर आरोप, दर्ज हुई थी FIR

गौरतलब हे कि अगस्त वर्ष 2020 में, ईओडब्ल्यू ने न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति वितरण के लिए प्रेरित करने के लिए सजा) और 120 बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा) के तहत एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाए थे।

क्‍यों ईडी पहुंचा ये मामला?

ईओडब्ल्यू के मामले ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित तौर पर शेयरों का अधिक मूल्यांकन करने और धन को डायवर्ट करने के आरोप में पोर्टल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आधार भी बनाया था। कोर्ट ने जुलाई 2021 में इन मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

विदेशी फंडिंग मामले में दर्ज की गई थी FIR

2023 में, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के लिए चीनी फर्मों के माध्यम से विदेशी धन प्राप्त करने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत एक मामला भी दर्ज किया था।

शेल कंपनियों की मदद से पोर्टल में पैसा भेजा गया

स्पेशल सेल ने एफआईआर में आरोप लगाया कि आरोपियों ने 2019 के आम चुनावों में तोड़फोड़ करने के लिए पीपुल्स एलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म नामक एक समूह के साथ साजिश रची थी। पुलिस ने यह भी दावा किया कि चीनी फर्मों Xiaomi और Vivo द्वारा शेल कंपनियों की मदद से पोर्टल में पैसा भेजा गया था।

मई में, पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में प्रबीर को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी और बाद की रिमांड अमान्य थी। 2023 में, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चीनी फर्मों के माध्यम से कथित तौर पर विदेशी धन प्राप्त करने के लिए प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था।

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