Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

भगोड़े विजय माल्या को कोर्ट से तगड़ा झटका, बेंगलुरू की संपत्ति अटैच करने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (फेरा) उल्लंघन से संबंधित मामले में विजय माल्या को झटका देते हुए बेंगलुरु स्थित प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले में 4 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुका है। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस विजय माल्या की 159 संपत्तियों को चिन्हित कर चुकी थी.

Delhi Court orders attachment of Vijay Mallya’s bengaluru properties in case to FERA violations

ईडी की ओर से वकील के रूप में एन. के. मट्टा और वकील संवेदना वर्मा द्वारा पहले का आदेश लागू करने के लिये और अधिक समय का अनुरोध किये जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने ये ताजा निर्देश दिये। एन के मट्टा और ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील समवेद वर्मा ने अदालत को बताया कि पर्याप्त समय नहीं होने के वजह से संपत्ति अटैच करने में देरी हुई और समय पर पूरा नहीं हो सका। बेंगलुरु पुलिस ने अप्रैल में ईडी के माध्यम से ही पटियाला हाउस कोर्ट में विजय माला की संपत्तियों को जब्त करने के लिए अर्जी दी थी।

कोर्ट के इस आदेश के बाद विजय माल्या की बेंगलुरू स्थिति संपत्ति को जब्त करना पुलिस के लिए अब आसान हो गया है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि विजय माल्या ने लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित की गई फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को दो लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। ईडी के मुताबिक विजय माल्या ने ये रकम बिना रिजर्व बैंक की इजाजत के दिए थे। जो सीधे तौरपर फेरा के नियमों का उल्लंघन में आता है।

यह भी पढ़ें-विवेक हत्याकांड: पुलिसवालों के 'दिमागी स्तर' को लेकर कोर्ट चिंतित, पूछा- क्या होता है मनोवैज्ञानिक टेस्ट?

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+