दिल्ली कोर्ट ने जैश के 4 आतंकियों की अपील पर NIA को जारी किया नोटिस

जैश के चार आतंकी जो जेल में बंद हैं, उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एआईए को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।

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जैश ए मोहम्मद के चार ऑपरेटिव की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया है। दरअसल नवंबर 2022 को इन चारों लोगों को सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की थी। डिवीजन बेंच में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह शामिल थे। बेंच ने इस अपील पर सुनवाई करते हुए एनआईए को निर्देश दिया है कि वह चार हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

स्पेशल एनआईए कोर्ट ने नवंबर 2022 में इन चारो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन लोगों पर आरोप था कि ये लोग देशभर में आतंकी गतिविधि को बढ़ाने के लिए भर्ती करते थे और उन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराते थे। स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक ने सज्जाद अमहद खान, बिलाल अहमद मीर, मुजफ्फर अहमद भट्ट और मेहराजुद्दीन चोपन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, इन सभी ने कोर्ट में खुद के दोषी होने की बात को स्वीकार किया था।

कोर्ट ने तनवीर अहमद गनी को पांच साल की सख्त कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ज ने कहा कि यह बात सबूत में आई है कि आरोपी ने जैश ए मोहम्मद में शामिल थे, जोकि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन है और कश्मीर में सक्रिय है और पाकिस्तान के पंजाब से इसका मुखिया मौलानाम मसूद अजहर इसे चलाता है। अपनी आतंकी गतिविधियों के चलते जैश ने जैश पाकिस्तान में भी प्रतिबंधित है।

जैश पठानकोट हमले में भी शामिल है। जांच में यह बात सामने आई है कि सज्जाद अहमद खान को भर्ती किया गया और उसे दिल्ली भेजा गया। सज्जाद का भाई पहले से आतंकी गतिविधियों में शामिल है। एनआईए कोर्ट ने कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों को प्रेरित करके उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का काम करते थे, फंड इकट्ठा करते थे ताकि यह आतंकी घटनाएं इन लोगों से करा सके और इन्हें ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं।

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