साकेत कोर्ट ने जीतेंद्र सिंह तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली। फर्जी डिग्री विवाद में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जीतेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तोमर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

इससे पहले तोमर की फर्जी डिग्री की जांच के लिए दिल्ली पुलिस जब तोमर को फैजाबाद विश्वविद्यालय लेकर पहुंची तो तोमर अपने क्लास और टीचर को ही नहीं पहचान सके। यही नहीं तोमर विश्वविद्यालय में अपने लैब को भी नहीं पहचान पाये।
तोमर का दावा है कि उन्होंने राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। लेकिन जब पुलिस उन्हें लेकर वहां पहुंची तो ना तो वो अपनी लैब वहां दिखा सके और ना ही किसी शिक्षक को पहचान सके जिन्होंने 1987-1988 के दौरान यहां के बच्चों को पढ़ाया था।












Click it and Unblock the Notifications