सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता, 25 डिग्री तापमान पर बंद हो जाए एसी
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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बीते कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़े वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को लताड़ा है, वहीं एसी के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एयर कंडीशन के इस्तेमाल को लेकर सवाल किया। वायु प्रदूषण को लेकर बेंच ने पूछा कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर एसी काम करना बंद कर दे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, जापान में एसी 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर काम नहीं कर सकता। यहां, हम 18, 16 या इससे कम तापमान होने के बावजूद एसी चलाते रहते हैं। हम संरक्षण की अवधारणा को भूल गए हैं। हमें पर्यावरण को लेकर कोई फिक्र नहीं है। वायु प्रदूषण के मामले सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को फिर सुनवाई करेगा।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की स्थिति पर कहा कि जो हो रहा है वो सभ्य देशों में होना ही नहीं चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर 1 लाख और कचरा जलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने नगर निकायों को कचरे के खुले डंपिंग को रोकने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में लोग अपना अमूल्य जीवन खो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में कोई भी अपने घरों में भी कोई सुरक्षित नहीं है। क्या हम ऐसे हालात में जीवित रह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जीवित रहने का यह कोई रास्ता नहीं है।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलों के जलाने पर गंभीरता दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे हर साल बेरोकटोक नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसको लेकर सख्ती बरते जाने की जरूरत है और ये भी जरूरी है कि संबंधित अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की जवाबदेही इसमें तय की जाए।












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