Renukaswamy Case में कन्नड़ अभिनेता दर्शन को जमानत मिली, 6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे
Renukaswamy Case:रेणुकास्वामी हत्याकांड में फंसे कन्नड़ अभिनेता दर्शन को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। दर्शन के साथ-साथ, उनके साथी पवित्रा गौड़ा को भी भी जमानत मिल गई।
दर्शन को बेंगलुरु पुलिस ने 11 जून 2024 को मैसूर से गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे, और उनकी जमानत याचिकाओं को पहले भी कई बार खारिज किया जा चुका था।

रेणुकास्वामी 8 जून, 2024 को बेंगलुरु के सुमनहल्ली ब्रिज पर मृत पाए गए थे। वे एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से थे और उनके पिता काशीनाथ शिवनगौड़ा एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे। कथित तौर पर, रेणुकास्वामी चित्रदुर्ग में अपोलो फ़ार्मेसी शाखा में काम करते थे।
दर्शन ने पहले रेणुकास्वामी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी, उन्हें सार्वजनिक उपद्रवी करार दिया था और उन पर महिलाओं को अनुचित तस्वीरें भेजने का आरोप लगाया था। यह आरोप जमानत की सुनवाई के दौरान सामने आया, जहां दर्शन के कानूनी प्रतिनिधियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में ये दावे पेश किए।
इसी तरह, पुलिस रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि रेणुकास्वामी ने दर्शन के करीबी सहयोगी पवित्रा गोवाद को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे, जिसके कारण कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई। कथित तौर पर दर्शन की मौजूदगी में उनके शव को बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में एक नहर में फेंक दिया गया था।
इन आरोपों के विपरीत, रेणुकास्वामी की पत्नी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि 'मेरे पति ने 8 जून की दोपहर को मुझे फोन किया। अगर मेरे पति ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक संदेश भेजे थे, तो उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए थी। उन्हें मारने की क्या ज़रूरत थी," उन्होंने कहा और फिर कहा, "चाहे वह अभिनेता (दर्शन) हो या स्टार, मुझे न्याय चाहिए।"












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