बिहारियों के खिलाफ हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अल्पेश ठाकोर के खिलाफ दर्ज होगी FIR
नई दिल्ली। कुछ समय पहले जिस तरह से गुजरात में युपी और बिहार के लोगों पर हमला हुआ था उसके बाद प्रदेश सरकार लोगों के निशाने पर आ गई थी। इस मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अल्पेश ठाकोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित स्थानीय कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ठाकोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बात को माना है कि रूपाणी और ठाकोर ने बिहार के प्रवासियों के खिलाफ हिंसा भड़काई थी।
सब डिविजनल जूडिशियल मजिस्ट्रेट सबा आलम ने सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कांति पुलिस स्टेशन पर आईपीसी की धारा 153, 295, 504 के तहत मामला दर्ज किया जाए, जिसके तहत हिंसा भड़काने और शांति भंग करने व लोगों को अपमानित करने का आरोप आता है। गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से गुजरात में पिछले वर्ष एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था उसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी।
बिहार के लोगों के साथ हुई हिंसा के बाद बिहार के लोगों से गुजरात छोड़ देने के लिए कहा गया था और उन्हें अल्टिमेटम दिया गया था। आरोप लगा था कि अल्पेश ठाकोर के संगठन ने प्रवासी बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काई थी। हालांकि अल्पेश ने अपने उपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया था। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद अल्पेश ठाकोर और मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।