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देश को ऐसे चुनाव आयुक्त की जरूरत जो पीएम के खिलाफ कार्रवाई कर सके- SC

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयुक्त को लेकर एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि देश को एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके।

Supreme Court

जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा मान लीजिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आरोप हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्रवाई करनी है। लेकिन आयुक्त कमजोर है। वह कार्रवाई नहीं करता। क्या ये सिस्टम के फेल होने की तरह नहीं है।

सीईसी को राजनीतिक प्रभाव से अछूता माना जाता है और स्वतंत्र होना चाहिए। ये ऐसे पहलू हैं जिन पर आपको गहराई से विचार करना चाहिए... क्यों हमें चयन के लिए एक स्वतंत्र बड़े निकाय की आवश्यकता है न कि सिर्फ कैबिनेट की, "शीर्ष अदालत ने कहा।

सर्वोच्च अदालत ने आगे कहा "सीईसी को राजनीतिक असर से दूर माना जाता है और स्वतंत्र होना चाहिए। ये ऐसे पहलू हैं जिन पर आपको गहराई से विचार करना चाहिए कि क्यों हमें चयन के लिए एक स्वतंत्र बड़े निकाय की आवश्यकता है न कि सिर्फ कैबिनेट की।"

नेता चिल्लाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं
शीर्ष अदालत ने कहा कि कई समितियां इस ओर ध्यान दिला चुकी हैं कि बदलाव की सख्त जरूरत है। नेता भी बाहर से चिल्लाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं।

इसके एक दिन पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वर्गीय टीएन शेषन जैसे मजबूत मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ में उनके अलावा न्यायाधीश अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार भी शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि सुनवाई का प्रयास एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिससे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन किया जा सके।

टीएन शेषन का किया जिक्र
पीठ के कहा कई मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और टीएन शेषन जैसे कभी-कभार ही होते हैं। तीन लोगों (दो चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त) के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए सबसे अच्छा आदमी खोजना होग। सवाल यह है कि हम उस सबसे अच्छे आदमी को कैसे ढूढ़ते हैं और उस सबसे अच्छे आदमी को कैसे नियुक्त करते हैं।"

इससे पहले मंगलवार को भी इस मामले पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई थी जिसमें अदालत ने पूछा कि किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने छह साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है।

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English summary
country needs a CEC who can take action against the Prime Minister says supreme court
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