कोरोना वायरस: लॉकडाउन भारत में सबसे पहले किन दो ज़िलों में हटेगा

कोरोना वायरस केरल
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कोरोना वायरस केरल

केरल ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि प्रदेश के 14 ज़िलों में से चार ज़िलों में 3 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा जबकि दो ज़िलों से लॉकडाउन पूरी तरह हटा लिया जाएगा.

फ़िलहाल इन दो ज़िलों में कोविड -19 से जुड़ी एक भी घटना नहीं है.

इन छह ज़िलों को छोड़ कर बाक़ी 8 ज़िलों को कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या के आधार पर ऑरेंज-ऐ और ऑरेंज-बी कोड दिया गया है और यहां चरणबद्ध तरीके से क्रमश: 20 अप्रैल और 24 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाया जाएगा.

इस सिलसिले में केंद्र के स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्यूर के आधार पर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लॉकडाउन हटाने के दौरान किन कामों पर पाबंदी रहेगी और किन पर नहीं इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.

साथ ही केरल सरकार ने लॉकडाउन हटाने के बाद कई आर्थिक गतिविधियों की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है.

केरल देश का पहला राज्य है जहां चीन के वुहान से पहला कोरोना वायरस संक्रमित मरीज़ 29 जनवरी को पहुंचा था. लेकिन संक्रमण के कुल 395 मामले सामने आने के बाद भी यहां इस वायरस से केवल तीन ही मौतें हुई हैं. यहां किसी भी जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा फिलहाल 100 नहीं है.

कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड और मलाप्पुरम को रेड कोड दिया गया है. इन चारों ज़िलों में संक्रमण के जो 131 मामले सामने आए हैं उनमे से कासरगोड में 51 मामले, कन्नूर में 47 मामले, कोझिकोड में 12 और मलाप्पुरम में सात मामले हैं. यहां 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा.

वहीं एरनाकुलम, पथानमथिट्टा और कोल्लम को ऑरेंज-ऐ कैटगरी में रखा है क्योंकि यहां फ़िलहाल कोरोना के पांच या छह मामले ही हैं. यहां 24 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में सीमित छूट दी जाएगी.

वहीं तिरुवनंतपुरम को ऑरेंज-बी कैटगरी में रखा है क्योंकि यहां वायरस संक्रमण के दो ही एक्टिव मामले हैं. इसी कैटगरी में अलापुज़ा, पालक्काड, वायनाड और त्रिसुर को भी रखा गया है. यहां 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में सीमित छूट दी जाएगी.

दो जिले कोट्टयम और इदुक्की को ग्रीन कैटगरी में रखा गया है. इन दोनों जिलों में अभी कोरोना का एक भी मामला नहीं है. 20 अप्रैल के बाद से यहां लॉकडाउन में छूट दी जाएगी.

क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

कोट्टयम और इदुक्की से प्रदेश सरकार लॉकडाउन तो हटा लेगी लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होगा कि वहां लगाई गई हर पाबंदी ख़त्म हो जाएगी.

केंद्र के लगाए प्रतिबंधों के तहत यहां हवाई यात्री, रेल यात्रा पर रोक जारी रहेगी. साथ ही परिवहन सेवा (ऑटो और टैक्सियां) बंद रहेगी और सिनेमा, थिएटर, मॉल और धार्मिक समारोह पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा. हालांकि शादी या जनाजे में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी गई है.

ऑरेंज-ए और ऑरेंज-बी कैटगरी वाली जगहों में हॉटस्पॉट को छोड़ कर बाकी जगहों में सरकार सभी स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और बागवानी के काम, थोक बाज़ारों, खाद बनाने के काम, वन उपज जमा करने, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, पशुपालन और आर्थिक गतिविधियों में छूट दे दी गई है.

लेकिन यहां स्कूल नहीं खुलेंगे. स्कूलों को अपने छात्रों को केवल ऑनलाइन शिक्षा देने की अनुमति दी गई है.

इसके साथ ही छोटे और मझोले उद्योगों और मनरेगा के काम की भी इजाज़त दी गई है. हालांकि सरकार ने कहा है कि सभी लोगों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी होगा और उन्हें सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

इन दो जिलों में आईटी और आईटीईएस सहित सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों की खोले जाने की इजाज़त भी दे दी गई है.

इनके अलावा इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर और सेवा क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों को भी अपना काम चालू करने की इजाज़त दी गई है. लेकिन केंद्र के दिशानिर्देशों से अलग केरल ने मोबाइल रिपेयरिंग जैसी मरम्मत की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दे दी है.

कोरोना वायरस केरल
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सप्ताह में दो दिन यानी शनिवार और रविवार को नाई की दुकानें खुल सकेंगी लेकिन उन्हें एयर कंडिशनर चलाने की इजाज़त नहीं होगी. साथ ही कॉस्मेटिक ब्यूटी थेरपी देने वाली सेवाओं पर फ़िलहाल पाबंदी जारी रहेगी. दुकानों पर दो से अधिक व्यक्ति एक साथ इंतज़ार नहीं कर सकेंगे.

रेस्त्रां शाम के 7 बजे तक खुले रहेंगे और शाम 8 बजे तक लोगों को यहां से खाना पैक करा कर ले जानी की सुविधा मिलेगी.

निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू की गई है जिसके तहत सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर वाली गाड़ी और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ईवन नंबर प्लेट वाली गाड़ी सड़क पर उतारी जा सकेगी.

अकेले ड्राइविंग करने वाली महिलाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.

निजी कार की में ड्राइवर से साथ पिछली सीट पर केवल दो लोगों को सफर करने की इजाज़त होगी जबकि दुपहिया वहन के मामले में केवल चालक को ही सड़क पर आने की अनुमति होगी. चालक के परिवार का सदस्य होने पर दुपहिया वाहन पर पीछे की सवारी बैठाने की इजाज़त मिलेगी.

सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों में दो लोगों की सीट पर एक व्यक्ति को ही बैठने की इजाज़त होगी. तीन लोगों की सीट पर दो लोग बैठ सकते हैं.

बस में किसी भी यात्री को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा साथ ही सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

इन इलाक़ों में सभी सरकारी कार्यालय सीमित कर्मचारियों के साथ काम करना शुरु कर देंगे.

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