कोरोना वायरस: विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए उड्डयन मंत्रालय ने जारी की नई SOP
कोरोना वायरस: विदेश से आने वाला यात्रियों के लिए उड्डयन मंत्रालय ने जारी की नई SOP
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में बदलाव किया है। उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को विदेशी यात्रियों के लिए नई एसओपी जारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कई देशों में कोरोना वायरस के नए म्युटेंट स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मशविरे के बाद विदेश से फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश 22 फरवरी से लागू हो जाएंगे।

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हाल ही में कई देशों में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। भारत में भी केरल, महाराष्ट्र और कुछ शहरों में नए मामलों में तेजी आई है। जिसको देखते हुए सरकार एहतियाती कदम उठा रही हैं। वहीं कोरोना वायरस की नए स्ट्रेन भी विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइन दो भागों, ए और बी में बांटी है। ए में सभी इंटरनेशन यात्रियों के लिए एसओपी जारी की गई है। वहीं भाग बी में यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नियम बताए गए हैं।
भाग ए में जारी दिशानिर्देश के अनुसार यात्री को यात्रा से पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। साथ ही आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी। यात्रियों को घोषित करना होगा कि वे आगमन के बाद उपयुक्त प्राधिकरणमानकों के मुताबिक 14 दिनों के होम क्वारंटीन का पालन करेंगे।
पार्ट बी, यानी यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों के लिए इस गाइडलाइन में कहा गया है कि वो ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर अपने पिछले 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे कि वो भारत में कहां-कहां जाएंगे। ये यात्री एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर ही बाहर आ सकेंगे। पाए जाने के बाद ही यात्रियों को बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी।












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