कांग्रेस ने रायथु बंधु के खिलाफ दी याचिका, जानें क्या चल रहे कार्यक्रमों को आदर्श आचार संहिता रोकती है?
तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही रायथु बंधु और दलित बंधु कार्यक्रम को चुनाव के दौरान बंद करवाने के लिए चुनाव आयोग में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस द्वारा तेलंगाना के प्रमुख कार्यक्रमों का खिलाफ होने से राज्य में आक्रोश फैल गया है। आइए जानते हैं क्या आदर्श आचार संहिता चल रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को रोकती है?

बता दें कांग्रेस की तेलंगाना सरकार की रायथु बंधु और दलित बंधु के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर आपत्ति जताना साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित लगता है क्योंकि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) इस तरह के वितरण को नहीं रोकती है।
आदर्श आचार संहिता राज्य में चल रहे उन कार्यक्रमों के कार्यान्यवन में नहीं आएगा जिनका चुनाव आयोग के निर्देशों में साफ उल्लेख नहीं किया गया है और इसे राजनीति दलों के लिए सामान्य ज्ञान के मुद्दे के तौर पर स्वीकारा जाता है।
बता दें कांग्रेस ने रायथु बंधु और दलित बंधु को लेकर चुनाव आयोग में मांग की हे कि, 2009 में संपन्न हुए 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2009 में आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है उन आदेशों का उल्लंघन हैं।
हालांकि आदर्श आचार संहिता में संसोधनों को प्रभावित करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ही थे। तो इस तरह से ये साबित होता है कि जब कांग्रेस की अपनी खुद की सरकार थी तो कांग्रेस नेताओं को सरकार के निर्णयों के प्रति बहुत कम सम्मान था।
बता दें मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आदर्श आचार संहिता में किए गए बदलावों में ये स्पष्ठ कर दिया गया था कि एमसीसी लागू होने के बाद मौजूदा कार्यों और कार्यक्रमों को चुनाव आयोग का हवाला दिए बिना उसे सरकारी एजेंसियां जारी रख सकती हैं।
इसके साथ ही उनमें ये भी स्पष्ठ किया गया है कि जिन कार्यक्रमों को आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है और वो कार्य योजनाएं वास्तव में जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी हैं उन्हें जारी रखा जा सकता है। तेलंगाना में चल रही रायथु बंधु समेत अन्य प्रायोजित कार्यक्रम इसी श्रेणी में आते हैं।
इसने आगे स्पष्ट ये भी किया गया है कि परियोजनाओं में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले नाम से विशिष्ट लाभार्थियों की पहचान की गई है, उन्हें भी जारी रखा जा सकता है। केवल राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली नई परियोजनाओं, कार्यक्रमों और वित्तीय अनुदानों की घोषणा निषिद्ध है।












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