पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पार्किंग विवाद से जुड़े कर्नल पर हमला मामले में इंस्पेक्टर को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर रॉनी सिंह सलह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला पटियाला में दो महीने पहले सेना के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाथ पर हुए हमले के मामले से जुड़ा है। मार्च में ढाबे के बाहर पार्किंग विवाद के कारण हुई यह घटना में 12 पुलिस कर्मी शामिल थे।

 अदालत ने पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर की जमानत खारिज की

कर्नल बाथ ने चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके अधीनस्थों पर बिना किसी उकसावे के उन पर और उनके बेटे पर हमला करने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके आईडी कार्ड और मोबाइल फोन छीन लिए, उन्हें एक झूठी मुठभेड़ की धमकी दी। हमले में कर्नल का हाथ टूट गया और उनके बेटे के सिर में चोट आई।

न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा ने पुलिस के कार्यों की निंदा करते हुए सत्ता का दुरुपयोग बताया। उन्होंने कहा कि भले ही पीड़ितों ने अपनी कार गलत तरीके से पार्क की थी, लेकिन उचित प्रतिक्रिया चालान टिकट जारी करना होता। न्यायाधीश ने अधिकारियों के क्रूर व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि यह कानून प्रवर्तकों का काम नहीं है कि वे बेवजह बल का इस्तेमाल करें।

अदालत के आदेश में इस घटना को पुलिस अधिनियम के तहत आपातकालीन शक्तियों के घोर दुरुपयोग के रूप में वर्णित किया गया। न्यायमूर्ति चिटकारा ने जोर देकर कहा कि पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, न कि अत्यधिक बल के माध्यम से भय पैदा करना। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों का ऐसा व्यवहार जनता में पुलिस के प्रति भय पैदा करता है।

अदालत ने पहले चंडीगढ़ पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था, जिसमें चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया था। कर्नल बाथ ने जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया था। घटना के एक हफ्ते बाद कर्नल बाथ के बयान के आधार पर पंजाब पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज की।

न्यायमूर्ति चिटकारा ने कहा कि कर्नल बाथ ने खुद को सेना का अधिकारी बताने के बावजूद पुलिस ने उन पर हमला करना जारी रखा। यह उनके अहंकार और सहानुभूति की कमी को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण इस क्षेत्र के कुछ अधिकारियों को दर्शाता है, जो एक शत्रुतापूर्ण सीमा के पास है और जहां आतंकवाद का इतिहास रहा है।

अदालत ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने में देरी की जांच एसपी रैंक के कम से कम एक वरिष्ठ अधिकारी से करने का आह्वान किया। न्यायमूर्ति चिटकारा ने टिप्पणी की कि रक्षा कर्मियों के खिलाफ इस तरह की क्रूरता राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती है।

न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि इंस्पेक्टर सलह की हमले में संलिप्तता को इंगित करने के पर्याप्त सबूत थे, जो अग्रिम जमानत देने का औचित्य नहीं साबित करते थे। अदालत के फैसले से कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ उसके रुख पर जोर दिया गया है।

With inputs from PTI

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