चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई से इनकार

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    P Chidambaram को Supreme court से झटका |वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अग्रिम जमानत वाली याचिका खारिज करने का दिल्ली हाईकोर्ट का पिछला आदेश बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम के वकील से कहा कि वे अदालत में नियमित जमानत की याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका 21 अगस्त को चिदंबरम के गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही निरर्थक हो गई थी।

    chidambarm case: supreme court denied to hear interim bail plea

    दूसरी तरफ, चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की सीबीआई की हिरासत और गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दी थी वह अभी तक लिस्ट नहीं हो सकी है। मामले की सुनवाई कर रहीं जज जस्टिस भानुमति का कहना था कि सीजेआई के आदेश के बाद ही याचिका की लिस्टिंग हो सकती है, कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री इस पर उचित कदम उठाएगा।

    सुप्रीम कोर्ट में अब ईडी के मामले में सुनवाई हो रही है। इस मामले में पी. चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई है, जबकि ईडी की तरफ से भी अब हलफनामा दायर कर दिया गया है। इस दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी का हलफनामा हम तक पहुंचने से पहले ही मीडिया में जा चुका था।

    सिब्बल की इस दलील पर ईडी की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हलफनामा चिदंबरम के वकील को दिए जाने के बाद लीक हुआ होगा। उन्होंने कहा कि केस डायरी हमेशा कोर्ट में दी जाती है। इस पर सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि ईडी की केस डायरी को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों की तरफ से इसको लेकर तीखी बहस जारी है। बता दें कि चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था।

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