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CD Case: रायपुर अदालत ने खारिज की पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत अर्जी

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री की सेक्स सीडी के मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत अर्जी आज अदालत ने खारिज कर दी। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश स्थित दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उनके घर से तड़के वर्मा को 3.30 बजे गिरफ्तार किया था। इससे पहले 31 अक्टूबर के दिन वर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आज वर्मा की ओर से रायपुर की ही अदालत में वकील सुदीप श्रीवास्तव और फैजल रिजवी ने दलीलें रखीं। वर्मा के दोनों वकीलों ने अदालत से कहा कि आरोपी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए उन्हें जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

रायपुर अदालत ने खारिज की पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत अर्जी

वहीं बचाव पक्ष के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का संबंध दल विशेष से है, ऐसे में वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जिसके जवाब में वर्मा के वकीलों ने कहा कि जिसने आरोप लगाया है वो केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता के करीब है, ऐसे में जांच को कौन ज्यादा प्रभावित कर सकता है? दोनों ओर के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद रायपुर की अदालत ने वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इससे पहले 31 अक्टूबर को सुनवाई के दौरन कोर्ट में वर्मा के वकील ने बताया था कि उनके मुवक्किल को सरकार के इशारे पर फंसाया गया है। बता दें कि पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के पंडरी थाने में आईपीसी की धारा 384, 506 और आईटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसके आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।

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