विरोध प्रदर्शन के बीच देश में लागू हुआ नागरिक संशोधन कानून, जारी किया नोटिफिकेशन
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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019 आज से पूरे देश में लागू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संशोधित नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही यह कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों ने इस कानून को मंजूरी दी थी। इसी कानून को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति कोविंद ने संशोधित नागरिकता कानून को मंजूरी दी थी।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा है, 'केंद्रीय सरकार, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 जनवरी 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत होंगे। बता दें कि, नागरिकता संशोधन विधेयक 10 दिसंबर को लोकसभा और उसके एक दिन बाद राज्यसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसंबर को यह कानून बन गया।
संशोधित कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होने वाले उन हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैनियों और बौद्ध समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। गौरतलब है कि इस कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं, इसके समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग आगे आए हैं।
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में हिंसक प्रदर्शन हुए। यूपी में करीब 19 लोगों की मौत हुई जबकि कर्नाटक में तीन लोगों की जान गई। दिल्ली में भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी है, हालांकि अब ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है।












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