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पत्नी को छोड़कर भागने वाले NRI दूल्हों को भगोड़ा घोषित करेगी सरकार

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नई दिल्ली। एनआरआई दूल्हों द्वारा शादी के बाद पत्नी को भारत में छोड़कर विदेश भाग जाने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है। सरकार इस तरह के मामलों के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसिजर (सीआरपीसी) में बदलाव की तैयारी में है। नए नियमों के मुताबिक, पत्नी को भारत में छोड़कर भाग जाने वाले पतियों और कोर्ट द्वारा जारी किए गए तीन समन बाद भा पेश न होने वाले पतियों को सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उस व्यक्ति और उसके परिवार वालों की देश में संपत्ति को भी सील कर दिया जाएगा।

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विदेश मंत्रालय ने एनआरआई दूल्हों पर नकेल कसने के लिए कानून में बदलाव के लिए कानून मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कहा कि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि विदेश में बस गये पति अपनी पत्नी को देश में ही छोड़ देते हैं।

उनपर छोड़ने के आरोप लगाये जाते है और इसे लेकर कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी पेशी के लिये वो हाजिर नहीं होते हैं। लेकिन अब ऐसा करने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जायेगा और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उनका नाम भगोड़ों की लिस्ट में शामिल कर दिया जायेगा।

हाल ही सामने आई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि हर आठ घंटे में विदेश में रह रही एक लड़की इस तरह के शोषण के शिकार हो रही है। गौरतलब है कि एक जनवरी 2015 से लेकर 30 नवबंर 2017 के बीच विदेश मंत्रालय को ऐसी 3,328 शिकायतें मिली हैं।

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English summary
Centre is proposing changes in law to declare absconders NRI husbands who abandon their wives in India
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