सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार, कहा- 18+ के लिए 186 करोड़ डोज की जरूरत
नई दिल्ली, जून 27: केंद्र सरकार ने अपनी कोरोना टीकाकरण नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार (26 जून) को हलफनामा दाखिल किया, जिसमें केंद्र ने बताया कि 18 साल से ज्यादा के उम्र के 93 से 94 करोड़ आबादी को दो बार कोरोना का टीका लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ वैक्सीन खुराक की जररूत होगी। इसके साथ ही केंद्र ने बताया कि 31 जुलाई तक 51.6 करोड़ डोज उपलब्ध की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पात्र आबादी को पूरी तरह से टीकाकरण के लिए लगभग 135 करोड़ वैक्सीन खुराक की आवश्यकता होगी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिसंबर 2021 तक देश के हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने बताया कि उसने अब तक कुल 35.6 करोड़ वैक्सीन खुराक की खरीद की है। सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि यदि भारत सरकार फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्न, आदि जैसे भारत के बाहर उपलब्ध टीकों की खरीद के अपने प्रयासों में सफल होती है तो टीकाकरण अभियान को स्पष्ट रूप से बढ़ावा मिलेगा।
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केंद्र ने हालांकि शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पात्र व्यक्ति चाहे उनकी वित्तीय क्षमता कुछ भी हो उनको मुफ्त टीका मिलेगा। केंद्र ने कहा कि सभी पात्र व्यक्ति, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग या भुगतान करने की क्षमता के हो मुफ्त टीकाकरण के हकदार होंगे। साथ ही बताया कि यहां तक कि 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी न तो राज्य को भुगतान करना होगा और न ही वैक्सीन प्राप्त करने वाले को भुगतान करना होगा।
केंद्र ने कहा कि राज्य वैक्सीन कवरेज और आपूर्ति कार्यक्रम के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हलफनामे में कहा गया कि भारत सरकार 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की आनुपातिक आबादी, बीमारी के बोझ, सक्रिय मामलों की संख्या और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन खुराक आवंटित करना जारी रखेगी।












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