आखिरकार अमिताभ ठाकुर को मिला केंद्र सरकार का समर्थन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार और सपा मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने 31 अगस्त को राज्य सरकार को इस बाबत अपना आदेश भेज दिया है। अमिताभ ठाकुर ने खुद के निलंबन के खिलाफ कोर्ट में उनके निलंबन को 90 दिन के बाद गलत तरीके से आगे बढ़ाये जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।

Central government rejects the suspension of IPS Amitabh Thakur by UP government

इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव मुकेश साहनी ने अपने हलफनामें में कहा कि नियमानुसार अमितभा ठाकुर का निलंबन 90 दिन बाद 11 अक्टूबर को ही उनका निलंबन खत्म हो जाना चाहिए था। गृह विभाग ने राज्य सरकार को अमिताभ ठाकुर को बहाल किये जाने का आदेश भी जारी किया है।

जिसके आधार पर अमिताभ ठाकुर ने राज्य सरकार से उन्हें बहाल किये जाने की मांग की है। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर ने सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाया था और एक फोन कॉल भी जारी किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुलायम सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।

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