CBDT का आरोप, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को दिया दान का गलत डाटा

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आम आदमी पार्टी को मिले चंदे की रकम और चुनाव आयोग में दी गई चंदे की जानकारी को कथित तौर पर बेमेल बताया है। सीबीडीटी ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन बताया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चंद्र ने 3 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोटी को वित्तीय वर्ष 2014-15 (आकलन वर्ष 2015-16) में आम आदमी पार्टी के वित्त के मूल्यांकन को लेकर सूचित किया था। इस संदेश में कहा गया था कि पार्टी ने आरपी अधिनियम की धारा 29 (सी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

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यह सेक्शन सरकार को राजनीतिक निधि की घोषणा से संबंधित है और सभी राजनीतिक दलों को व्यक्तियों और कंपनियों से मिले 20,000 रुपये से ज्यादा दान में ब्योरा देना होता है। पिछले साल 27 नवंबर को आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग द्वारा नोटिस दिया गया था। इस आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार इन सब तरीकों से विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है।

इनकम टैक्स विभाग ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं उन्होंने साल 2014-15 के दौरान चंदे की जानकारी छुपाई है। आम आदमी पार्टी ने अपने खाते में 13.16 करोड़ रुपये के चंदे की जानकारी नही लिखी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग को दी चंदे की जानकारी में 461 दान देने वालों की नाम और पते की जानकारी नही दी जिन्होंने 6.26 करोड़ रुपये दिए हैं।

साथ ही मूल्यांकन में पता चला है कि 2 करोड़ का हवाला एंट्रीज़ भी हैं। जांच के दौरान पता चला कि AAP ने 36.95 करोड़ रुपये के चंदे की जानकारी वेबसाइट पर नहीं दी और पकड़े जाने पर वेबसाइट से सारी डिटेल हटा ली।

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