अगर नार्थईस्ट के लोगों को कहा 'चिंकी' तो होगी 5 साल की जेल
नयी दिल्ली। पूर्वोत्तर के लोगों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को चिंकी, चाइनीज, मामोज कहने वालों को आर्थिक दंड के साथ-साथ अब 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है। अहम बात ये कि ये गैर-जमानती अपराध भी माना जाएगा।
दरअसल, एमके बेजबरुआ पैनल ने गृहमंत्रालय को सिफारिश भेजकर आईपीसी में बदलाव लाकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने की वकालत की है। ऐसे में अगर गृहमंत्रालय इन सिफारिशों को मान लिया तो चिंकी कहने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार आईपीसी में दो नई धाराएं सेक्शन 153-C और सेक्शन 509-A शामिल करने पर विचार कर रही है। सेक्शन 153-C में किसी पर लिखित या बोलकर पर नस्लीय टिप्पणी करना गैर-जमानती जुर्म होगा। वहीं सेक्शन 509-A के तहत किसी शब्द के इशारों में बोलने, मुंह बनाने, चिढ़ाने या सिर्फ इशारे करके नस्लीय टिप्पणी करना भी अपराध होगा। जिसके तहत तीन साल तक जेल की सजा होगी।