कैबिनेट ने लगाई महुर, खत्म होंगे बेहद पुराने हो चुके 105 कानून
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 105 पुराने अधिनियमों को हटाने के लिए निरस्त एवं संशोधन विधेयक-2017 संसद में पेश करने को मंजूरी दी है।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आज पुराने और निरर्थक हो चुके 105 पुराने कानूनों को खत्म करने की मंजूरी दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने 105 पुराने अधिनियमों को हटाने के लिए निरस्त एवं संशोधन विधेयक-2017 संसद में पेश करने को मंजूरी दी। पुराने कानूनों की जांच के लिए पीएमओ ने दो सदस्य समिति गठित की थी, जिसके सुझाव मिलने पर कानूनों को हटाने की मंजूरी केबिनेट ने दी।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद मई, 2014 से अगस्त, 2016 के बीच 1,175 ऐसे पुराने कानूनों को हटाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ऐसे 1,824 केंद्रीय कानूनों की पहचान की थी, जिनका अब कोई उपयोग नहीं रह रहा और ये एकदम बेकार पड़ चुके हैं।
प्रसाद
के
मुताबिक,
कानूनों
की
जांच
के
लिए
गठित
की
गई
समिति
की
सिफारिश
और
कई
मंत्रालयों
से
हरी
झंड़ी
मिलने
के
बाद
सरकार
अब
तक
1174
कानूनों
को
निरस्त
कर
चुकी
है।
केन्द्र
सरकार
ने
422
कानूनों
को
जांच
के
लिए
विभिन्न
मंत्रालयों
तथा
विभागों
के
पास
भेजा
था
जिनमें
से
105
को
निरस्त
करने
के
लिए
सभी
संबंधित
मंत्रालयों
ने
अपनी
मंजूरी
दे
दी
है।
जिनको
निरस्त
करने
के
लिए
आज
कैबिनेट
ने
मंजूरी
दी।
केंद्रीय
मंत्री
प्रसाद
ने
बताया
कि
विभिन्न
राज्य
सरकारों
से
भी
पुराने
पड़
चुके
227
कानूनों
को
हटाने
का
अनुरोध
किया
है।
पढ़ें-
अब
हर
जगह
इस्तेमाल
नहीं
हो
सकेगी
महात्मा
गांधी
की
तस्वीर,
केन्द्र
सरकार
ने
राज्यों
को
भेजा
सर्कुलर