Budget 2024: न्यू या फिर ओल्ड... कौन सा टैक्स रिजीम फायदेमंद? आसान तरीके से समझिए पूरा गणित
Budget2024 Tax Regime: केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दो टैक्स रिजीम का विकल्प दिया है। बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। हालांकि नई और पुरानी टैक्स स्लैब को लेकर कई करदाता उलझन में हैं। ऐसे में वित्त मंत्री ने सदन में साफ किया है, टैक्सपेयर्स के लिए कौन सा टैक्स स्लैब किस तरह लाभ दे सकता है।
सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।

नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये
न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके साथ ही वेतनभोगियों को अगले वित्त वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था में भी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Rs.50,000 Standard Deduction In New Tax Regime) भी मिलेगा। इस तरह, जिनकी कुल सालाना आमदनी 7.5 लाख रुपये है, नई टैक्स रिजीम चुनकर टैक्स मुक्त हो जाएंगे।
पुराना टैक्स रिजीम के लाभ
पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स से मुक्त होने की सालाना आय सीमा 5.50 लाख रुपये (Tax Rebate In Old Tax Regime) ही है। अगर कोई कर दाता पुरानी टैक्स रिजीम चुनकर आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत डिडक्शन का लाभ उठाकर अपनी सालाना कर योग्य आमदनी को 5.50 लाख रुपये तक ले आता है तो उसका इनकम टैक्स शून्य हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की है।












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