Budget 2019: दूसरा घर लेने वालों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, घर खरीदना हो सकता है सस्ता
नई दिल्ली। मौजूदा सरकार के कार्यकाल के आखिरी व अंतरिम बजट को पेश करते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अफोर्डेबल हाउसिंग (किफायती घर) को बढ़ावा देने के लिए खास ऐलान किया है। वहीं अगर आप भी दो घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मोदी सरकार ने उसमें भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया कि, इन घरों पर 2020 तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा।
सस्ते आवास के अंतर्गत और अधिक आवास उपलब्ध उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत लाभों को एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा रहा है, अर्थात यह 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत आवासीय परियोजना पर लागू होगा। रीयल एस्टेट क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने बिना बिके हुए घरों/फ्लेटों के अनुमानित किराये पर कर-शुल्क से छूट की अवधि को परियोजना पूर्ण होने के वर्ष के अंतिम समय के एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष तक करने का प्रस्ताव किया है।
रीयल एस्टेट सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि, दूसरे मकान के नोशनल रेंट पर टैक्स नहीं देना होगा। रेंटल इनकम पर टीडीएस को भी 1.8 लाख से बढ़ाकर 2.4 लाख कर करने का ऐलान किया गया है।वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक घर खरीदना अब सस्ता हो सकता है, इसके अलावा भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स मुक्त होगा। हालांकि ये भी कहा कि घर खरीदने पर जीएसी घटाने पर विचार अभी नहीं किया गया है। इस बारे में जीएसटी काउंसिल से चर्चा की जा रही है।
क्या
है
नोशनल
रेंट?
इनकम
टैक्स
एक्ट
के
तहत
जिन
लोगों
के
पास
एक
से
ज्यादा
मकान
हैं,
उन्हें
उनकी
पसंद
के
किसी
एक
ही
मकान
को
उनका
आवास
माना
जाता
है।
आयकर
एक्ट
के
तहत
उनके
मालिकाना
हक
वाले
शेष
सारे
मकान
को
किराए
पर
मान
लिया
जाता
है
और
उन
पर
बाजार
दर
पर
किराए
का
आकलन
कर
टैक्स
वसूला
जाता
है।भले
ही
वह
मकान
खाली
हो
और
एक
रुपये
भी
किराया
नहीं
आ
रहा
हो।
Budget 2019: बजट में सबको राहत देने की कोशिश की गई: PM मोदी