बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मुहर्रम पर ताज़िया जुलूस की दी अनुमति, इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मुहर्रम पर ताज़िया जुलूस की दी अनुमति, इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल
मुंबई। बाम्बे हाईकोई ने मुहर्रम में ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही ये भी आदेश दिया है कि इस जुलूस में 5 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। तबॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मुहर्रम पर ताज़िया जुलूस की अनुमति दी जिसमें 5 से अधिक लोग नहीं थे।

नियमों का सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया है
बता दें महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते जुलूस पर प्रतिबंध लगा रखा है। महाराष्ट्र राज्य में कहीं भी किसी अन्य जुलूस की अनुमति नहीं है। बाम्बे हाईकोर्ट के शुक्रवार को दिए गए आदेश के बाद अब मुंबई में मुहर्रम में लोग जुलूस निकाल सकेंगे लेकिन इसमें 5 से अधिक सदस्यों के हिस्सा लेने पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए जुलूस निकालने के दौरान नियमों का सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया है।

शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया
न्यायाधीश एसजे कथावाला और माधव जामदार की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्थानीय शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई की अनुमति देने के बाद यह फैसला सुनाया। इस याचिका में कोरोना महामारी के बीच मुहर्रम का प्रतीकात्मक जुलूस निकालने की परमीशन मांगी थी। राज्य सरकार और याचिकाकर्ता ऑल इंडिया इदारा-ए-तहाफुज-ए-हुसैनियत शुक्रवार को इस निर्णय पर समझौता किया अदालत को इसकी जानकारी दी। जिसके आधार पर अदालत ने जुलूस निकालने की अनुमति दे दी।
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इन नियमों का करना होगा सख्ती से पालन
कोर्ट ने कहा कि शिया मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को 30 अगस्त को जुलूस निकालने की अनुमति दी जाती है। उन्हें मुहर्रम पर शाम 4.30 बजे से 5.30 बजे के बीच एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर जुलूस निकालना होगा। ये मुर्हरम का जुलूस ट्रकों से निकाला जाएगा पैदल चलने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं एक ट्रक पर अधिकतम 5 लोग ही सवार हो सकेंगे। इसके अलावा जुलूस के अंत में मात्र 100 मीटर के लिए पांच लोगों को ताजिया के साथ पैदल चलने की अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं इसके पहले ताजिया में शामिल होने वाले 5 लोगों को मुंबई पुलिस के पास अपना नाम और पता पहले से दर्ज करवाना पड़ेगा।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए
बॉम्बे कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि आवश्यक होने पर सीआरपीसी धारा 144 समेत सभी आवश्यक प्रतिबंध लगाएं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। याचिका में संगठन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मोहर्रम के सातवें और 10वें दिन के बीच में शिया समुदाय यहां मोहम्मद अली रोड से रे रोड स्थित कब्रिस्तान तक जुलूस निकालता है।

सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने से कर चुकी है इंकार
गौरतलब है कि गुरुवार को देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांग रही याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह स्थानीय प्रशासन स्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पूरे देश पर लागू होने वाला कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी।












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