सोनू सूद के खिलाफ BMC ने दर्ज कराया केस, आवासीय परिसर को होटल में बदलने का आरोप
मुंबई। Complaint against Sonu Sood: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें सोनू सूद पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बीएमसी की इजाजत के बिना जुहू में एक छह मंजिला रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील कर दिया है। बीएमसी ने पुलिस में ये शिकायत 4 जनवरी को दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने कहा है कि सोनू सूद ने जुहू के एबी नायर रोड पर शाक्ति सागर नामक रिहायशी इमारत को होटल में बदला है। इसके लिए उन्होंने उपयोगकर्ता की अनुमति भी नहीं ली।
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सोनू सूद ने क्या कहा?
एक रिपोर्ट के अनुसार, बीएमसी ने जुहू पुलिस से कहा है कि सोनू सूद ने महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लैनिंग (एमआरटीपी) एक्ट के तहत जो अपराध किया है, उसपर संज्ञान लिया जाए। हालांकि अभिनेता ने कहा है कि उन्होंने कोई अनियमितता नहीं की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनू सूद ने कहा है कि उनके पास बीएमसी की इजाजत थी और वह केवल महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीजेडएमए) की ओर से क्लीयरेंस मिलने का इंतजार कर रहे थे।
नोटिस के खिलाफ कोर्ट गए थे सोनू सूद
अक्टूबर 2020 में सोनू सूद बीएमसी के नोटिस के खिलाफ शहर के सिविल कोर्ट गए थे। अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनू सूद को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने सूद को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था। एक अधिकारी ने कहा, ये समय भी बीत गया लेकिन वह अप्रूव्ड प्लान के अनुसार परिवर्तन और परिवर्धन को रीस्टोर नहीं कर सके। जिसके बाद बीएमसी ने एमआरटीपी एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
कोरोना योद्धाओं के लिए हुआ इस्तेमाल
सोनू सूद का ये भी कहना है कि एमसीजेडएमए की ओर से कोविड-19 महामारी के कारण इजाजत नहीं मिल पा रही थी। और किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होटल का इस्तेमाल महामारी के दौरान कोविड-19 योद्धाओं के रहने के लिए किया गया था। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो वह इसे दोबारा रिहायशी इमारत में बदल देंगे।