काला हिरण शिकार मामला: WCCB की वेबसाइट पर दोषियों की लिस्ट में सलमान खान का नाम
काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद सलमान का नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) की वेबसाइट पर भी चढ़ा दिया गया है।
नई दिल्ली। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद सलमान का नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) की वेबसाइट पर भी चढ़ा दिया गया है। इस वेबसाइट में दोषियों के नाम की लिस्ट में अभिनेता सलमान खान का भी नाम है।
दोषियों की लिस्ट में सलमान का भी नाम
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का नाम वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) की वेबसाइट पर चढ़ा दिया गया है। काला हिरण शिकार मामले में दोषी पाए जाने पर सलमान का नाम दोषियों की इस सूची में जोड़ा गया। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार ब्यूरो की एडिशन डायरेक्टर तिलोतमा वर्मा ने कहा, 'ये डेटाबेस राज्यों को अपराधियों के बारे में अलर्ट करने के लिए अपलोड किया जाता है। ये मूवेंट को ट्रैक पर रखने में मदद करता है।' वरिष्ठ वन अधिकारी एसएस नेगी ने कहा, 'दोषियों का खुलासा उनपर लोगों और अधिकारियों को बढ़त देता है। इसका मतलब है कि उनके सार्वजनिक जीवन पर लोगों की नजर है।'
5 अप्रैल को सुनाई गई थी 5 साल की सजा
सलमान खान के अलावा इस लिस्ट में 38 अपराधी हैं जिन्हें शिकार और संबंधित अपराध में दोषी पाया गया है। इनमें बाघ को मारना, पंगोलिन स्काल सीहॉर्स, सांप और बाकी जानवरों की तस्करी में लिप्त अभियुक्त हैं। सलमान का नाम 39वें नंबर पर है। लिस्ट में ज्यादातर अपराधी हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। सलमान खान को 5 अप्रैल को जोधपुर कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में दोषी पाते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी।
बाकी सभी को कोर्ट ने किया था बरी
दो दिन जेल में रहने के बाद सलमान को 7 अप्रैल को जमानत मिल गई थी। इस केस की अगली सुनवाई 7 मई को होनी है। सलमान को साल 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार करने का दोषी पाया गया है। 20 साल पुरानी इस मामले में बाकी आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया था।
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