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अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए नहीं चाहिए होगी कंपनी की इजाजत

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नई दिल्ली। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ से पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है।


प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी अपने भविष्य निधि संगठन से अब कंपनी की अनुमति के बगैर भी पैसा निकाल सकते हैं। इससे पहले कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालने के लिए कंपनी से आवेदन प्रमाणित कराना पड़ता था।

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नये नियम के बाद कर्मचारी सीधे ईपीएफओ से पैसा निकालने के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस खास बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कर्मचारी का यूएन अर्थात पीएफ खाता संख्या सक्रिय होना चाहिए।

पीएफ खाते में बैंक खाते और आधार संख्या की जानकारी भी मुहैया करानी होगी। कर्मचारियों को कंपनी की प्रमाण के बगैर पैसा निकालने के लिए अलग से आवेदन फॉर्म भरना होगा।

ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने बताया कि इस सुविधा के शुरु होने से कर्मचारियों को काफी आसानी होगी और हमें भी कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारियों को पैसा निकालने के लिए फॉर्म नंबर 19, फॉर्म- आईओसी और फॉर्म 31 के जरिये आवेदन करना होगा।

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English summary
Good news now private employees can withdraw their PF amount without the consent of their company. Employees can apply directly online.
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