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सरकार की नई योजना, बेनामी संपत्ति वालों की जानकारी दो, एक करोड़ लो

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018 की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत अगर कोई व्यक्ति बेनामी संपत्ति के बारे में सरकार को जानकारी देता है तो उसे एक करोड़ तक का इनाम मिल सकता है। बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी प्रहिबिशन यूनिट्स में अडिशनल कमिश्नर के सामने देनी होगी।

साल 1988 के बेनामी कानून में किया था संशोधन

साल 1988 के बेनामी कानून में किया था संशोधन

बता दें, हाल ही में मोदी सरकार ने साल 1988 के बेनामी कानून को संशोधित किया था और उस बदलकर बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐक्ट, 2016 पारित किया था। इसके तहत लोगों को बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों को सहयोग बढ़ेगा।

विदेश नागरिक भी उठा सकते हैं इस स्कीम का लाभ

बेनामी संपत्तियों से होने वाली आय के बारे में सूचना देने वाले लोगों को इनाम दिया जाएगा। जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं। जानकारी देने वाले शख्स का नाम गुप्त रखा जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति के नाम के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दी जाएगी।

टैक्स चोरी करने वालों के नाम बताने पर भी मिलेगा इनाम

टैक्स चोरी करने वालों के नाम बताने पर भी मिलेगा इनाम

इस बारे में सरकार ने वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी है। बेनामी संपत्ति के साथ इनकम टैक्स चोरी वालों के नाम उजागर करने वालों को भी 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। साल 1961 के आईटी कानून के तरह सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम की शुरुआत की है।

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