अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 18 अक्टूबर तक बहस करें पूरी, इसके बाद एक दिन भी अधिक नहीं मिलेगा
Recommended Video
नई दिल्ली। देश की राजनीति का लंबे समय से केंद्र बने हुए अयोध्या भूमि विवाद की रोजाना सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 18 अक्टूबर तक सभी पक्षों को अपनी-अपनी दलीलें पूरी करनी होंगी, इसके बाद कोर्ट सुनवाई के लिए एक दिन भी अधिक नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में गुरुवार को 32वें दिन सुनवाई जारी है।
18 अक्टूबर के बाद एक दिन भी अधिक नहीं दिया जाएगा- सीजेआई
गुरुवार को 32वें दिन इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो सीजेआई रंजन गोगोई ने अपनी राय रखी। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर इसका जिक्र किया कि सभी पक्षों द्वारा दी जा रही दलीलें 18 अक्टूबर तक पूरी होनी जरूरी है। अगर हमने चार हफ्ते में फैसला दे दिया तो ये एक तरह से चमत्कार होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज के दिन (गुरुवार) को मिलाकर हमारे पास सुनवाई खत्म करने के लिए केवल साढ़े 10 दिन बचे हैं।
|
18 अक्टूबर तक बहस पूरी होनी जरूरी- सीजेआई
इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने को कहा था। अगर ऐसा संभव हुआ तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इस केस में फैसला लिखने के लिए एक महीने का वक्त मिलेगा। बता दें कि 17 नवंबर को सीजेआई रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अयोध्या भूमि विवाद में जल्द फैसला आने की उम्मीदें जग गई हैं।
32वें दिन जारी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के समय को भी बढ़ाया था। अब अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन सुनवाई हो रही है। साथ ही इस मसले को अदालत रोजाना एक घंटे अधिक सुन रही है। यानी सुनवाई अब शाम 5 बजे तक की जा रही है। अदालत ने ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट में शनिवार को भी सुनवाई की जा सकती है। गुरुवार को अदालत में इस मामले पर सुनवाई जारी है और एएसआई की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गईं।