अनुराग ठाकुर, परेश के बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- सत्ता में रहने वालों को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए
नई दिल्ली, 13 जून: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, परेश वर्मा से जुड़े कथित अभद्र भाषा के प्रयोग संबंधी केस की सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा सत्ता में रहने वालों को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 2020 में दिए गए कथित अभद्र भाषा को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस मामले की अनुमति देने के लिए सीपीएम की बृंदा करात की याचिका को ठुकरा दिया।
अदालत ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसने पिछले साल इसी तरह की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने राजनीतिक नेताओं द्वारा अभद्र भाषा के विषय पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा,
"अभद्र भाषा एक लक्षित समुदाय के खिलाफ हमलों का शुरुआती बिंदु है जो भेदभाव से लेकर बहिष्कार, निर्वासन और यहां तक कि नरसंहार तक है।"
कोर्ट ने कहा
जो लोग जनता के नेता हैं और उच्च पदों पर हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। भारत जैसे लोकतंत्र में, निर्वाचित नेता न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। संपूर्ण और अंततः संविधान के लिए। ये लोग आम जनता के लिए रोल मॉडल हैं। इस प्रकार, नेताओं के लिए ऐसे कृत्यों या भाषणों में शामिल होना उचित नहीं है जो समुदायों के बीच दरार पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं।












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