आंध्र प्रदेश HC से चंद्रबाबू नायडू को राहत, अमरावती इनर रिंग रोड मामले में मिली अग्रिम जमानत
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनी और अस्थायी जमानत दे दी। कोर्ट ने मामले में 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश भी जारी किया।
कोर्ट ने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को अंगालू 307 मामले में गुरुवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने सीआईडी विजयवाड़ा एसीबी अदालत द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी।

तेदेपा के महासचिव नारा लोकेश से पूछताछ
वहीं, अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले के संबंध में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के महासचिव नारा लोकेश से पूछताछ की गई। दरअसल, बीते मंगलवार को सीआईडी ने लोकेश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए के तहत दोबारा पेश होने का नोटिस दिया था। जिसके तहत लोकेश सुबह 9 बजकर 55 मिनट पर गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में स्थित सीआईडी के आर्थिक अपराध शाखा-2 (ईओडब्ल्यू-2) के कार्यालय पहुंचे।
क्या है अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला ?
दरअसल, इनर रिंग रोड (आईआरआर) घोटाला अमरावती शहर में आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सीआईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण में बदलाव किया गया।












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