'तीन चुनाव हारने से नैतिकता बदल गई', PM और CM को बर्खास्त करने वाले बिल पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज

Amit shah slams Rahul gandhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नैतिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या लगातार तीन चुनाव हारने के बाद उनका नैतिक रुख बदल गया है। शाह के अनुसार, नैतिकता के मानदंड चुनाव में जीत या हार से जुड़े नहीं होते।

गृह मंत्री ने 2013 की एक घटना का हवाला देते हुए कहा शाह ने कहा, "राहुल जी ने मनमोहन सिंह द्वारा लालू जी की रक्षा के लिए लाए गए अध्यादेश को क्यों फाड़ दिया? अगर उस दिन नैतिकता थी, तो अब क्या हुआ? क्या सिर्फ इसलिए कि आपने लगातार तीन चुनाव हारे हैं? नैतिकता के मानदंड चुनाव में जीत या हार से जुड़े नहीं होते। उन्हें सूर्य और चंद्रमा की तरह स्थिर होना चाहिए।"

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अमित शाह उस अध्यादेश का जिक्र कर रहे थे, जिसने दोषी सांसदों को अपनी सीट बरकरार रखने के लिए तीन महीने की राहत दी थी। यह कदम लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उठाया गया था। इस अध्यादेश ने दोषी सांसदों और विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया था, और बाद में इसे वापस ले लिया गया।

क्या यह "उचित" है कि इनमें से किसी को...

शाह ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के बारे में भी बात की, जो 30 लगातार दिनों तक हिरासत में लिए गए किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह "उचित" है कि इनमें से किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जेल से सरकार चलाने की अनुमति दी जाए।

अमित शाह ने समझाए विधेयक के प्रवाधान

अमित शाह ने कहा, "आज इस देश में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या अधिक है। प्रधानमंत्री भी एनडीए से हैं। तो यह विधेयक केवल विपक्ष के लिए सवाल नहीं उठाता। यह हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी सवाल उठाता है... 30 दिनों के लिए जमानत का प्रावधान है। यदि यह नकली प्रकार का मामला है, तो देश की उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अपनी आँखें बंद करके नहीं बैठे हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में जमानत देने का अधिकार है। यदि जमानत नहीं मिलती है, तो आपको पद छोड़ना होगा।"

क्‍या कोई पीएम, सीएम जेल से सरकार चला सकता है?

शाह ने आगे कहा, "मैं देश की जनता और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित है?" उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह सही होगा यदि देश के पीएम या सीएम कारावास की स्थिति में जेल से सरकार चलाएं। शाह ने कहा, "अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री जेल जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यह सही है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएं?"

शाह ने कांग्रेस शासन के नियम का दिया हवाला

शाह ने बताया कि कांग्रेस शासन के दौरान, एक प्रावधान था कि यदि सत्र न्यायालय से दो साल से अधिक कारावास का आदेश होता है, तो आपकी सदस्यता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है।शाह ने यह भी याद किया कि सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें समन भेजा था, तो उन्होंने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर दिया गया, तब तक उन्होंने कोई संवैधानिक पद धारण नहीं किया।

मानसून सत्र में पेश किया था शाह ने ये बिल

अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया।

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