शराब खरीदने के लिए छाता लाना हुआ जरूरी
त्रिपुरा। आज पूरी दुनिया कोरोनावायरस यानी कोविड 19 से जंग लड़ रही है। भारत में कोरोना के करीब 50 हजार मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से पांच राज्यों को कोरोना से मुक्त करार दिया गया था, इसमें त्रिपुरा भी शामिल था।लेकिन अब एक बार फिर से त्रिपुरा में कोरोना मुक्त होने के बाद बुधवार रात राज्य में कोरोना के एक साथ सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे यहां भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के 22 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी मिलने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया। वहीं आज गुरुवार से त्रिपुरा में भी शराब की बिक्री शुरु हो चुकी हैं ऐसे में शराब की दुकानों पर शराब खरीदते समय लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां न उड़ाई जाएं इसके लिए सरकार ने एक अनोखा आदेश जारी किया हैं। त्रिपुरा ही नहीं केरला की तर्ज पर तमिलनाडू में भी शराब के ग्राहकों के लिए ये अनोखा नियम लागू कर दिया गया हैं।

ये अनोखा फरमान ये हैं कि त्रिपुरा में शराब की दुकानों पर कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जिला निगम ने मंगलवार को क्षेत्र में शराब की दुकानों के बाहर शराब खरीदने समय छतरियां लेजाना अनिवार्य कर दिया हैं ताकि वो दुकान के सामने जब लाइन लगाकर खड़े हो तो छतरियां खोलकर खड़े हो ताकि दो लोगों के बीच में दूरी बनी रहे। बता दें आज से ही राज्य में शराब की दुकानें 7 मई से खुलेंगी।जिला प्रशासन द्वारा लागू किए गए इस नियम का पालन करना अतिआवश्य हैं , जब लोग दुकानों के बाहर शराब खरीदने के लिए लाइन में लगते हैं। इस कदम से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सामाजिक दूरी के मानदंड यथावत बने रहें और टूटे नहीं।

बता दें सबसे पहले केरल के अलप्पुझा जिले के थन्नेर्मुकोम के ग्रामीणों द्वारा शराब की दुकानों पर सोशल डिसटेसिंग के लिए ये नियम लागू किया गया था इसके बाद तमिलनाडु और त्रिपुरा में भी ये नियम लागू किया जा चुका हैं। रिपोर्टों के अनुसार, चल रहे COVID-19 महामारी के समय में उचित भौतिक दूरी बनाए रखने के लिए छतरियों को शामिल करने का अनूठा विचार हैं/
इस विचार को राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने थन्नेर्मुकोम ग्राम परिषद में प्रस्तावित किया था, जो उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। शराब की दुकानें खोलने के बारे में सरकार का आदेश के बाद लोगों ने इस नियम का पालन किया।

गौरतलब है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को दो और हफ्तों तक विस्तारित करने के तुरंत बाद, सरकार ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में रियायतें प्रदान की थी। जिनमें से एक आरेंज जोन और ग्रीन जोन में शराब कीदुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की थी। हालांकि, सरकारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एक बार में पांच से अधिक लोगों को शराब की दुकानों के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि ग्राहकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कम से कम छह फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। संशोधित दिशानिर्देश पढ़ते हैं, "शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी (2 gaz ki doori) सुनिश्चित करते हुए हरे क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।
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