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आरुषि-हेमराज हत्याकांड: तलवार दंपत्ति के वकील को मिली फैसले की कॉपी, आज रिहाई की संभावना नहीं

देश को हिला देने वाले नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद डॉ. राजेश तलवार और नुपूर तलवार गाजियाबाद की डासना जेल से आज रिहा होंगे।

नई दिल्ली। देश को हिला देने वाले नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद डॉ. राजेश तलवार और नुपूर तलवार गाजियाबाद की डासना जेल से आज रिहाई नहीं हो सकेगी। तलवार दंपत्ति के वकील तनवीर मीर अहमद ने बताया कि उनकी जेल से रिहाई एक दिन के लिए टल गई है। तलवार दंपत्ति के वकील ने बताया है कि उनके मुवक्किल के बरी होने से संबंधित कागजात अभी जेल में नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में हो सकता है कि शनिवार को तलवार दंपत्ति की रिहाई हो। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पर्याप्त सबूतों के अभाव में तलवार दंपत्ति को हत्या केस में गुरुवार को बरी कर दिया था। इसके बाद तलवार दंपत्ति की जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि माना जा रहा था कि तलवार दंपत्ति शुक्रवार शाम तक ही जेल से रिहा हो पाएंगे, लेकिन इस मामले पर जब डासना जेल के जेलर डी मौर्या से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब तक उनके पास आदेश नहीं आएगा, तब तक जेल से कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

Aarushi Hemraj Murder Case

इससे पहले गुरुवार को डासना जेल के जेलर डीआर मौर्य ने बताया, 'राजेश और नुपूर तलवार खुश हैं। फैसला सुनने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिला है।' वहीं फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. राजेश तलवार की भाभी वंदना तलवार ने कहा कि उन्हें अंदर से राहत मिली है। हमने 10 साल तक सब कुछ सहा। हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें राहत मिली है। आरुषि तलवार के नाना बीजी चिटनीस ने कहा कि न्यायालय के आभारी हैं। हमने उन्हें सब कुछ सहते हुए देखा है।

आपको बता दें कि यूपी के नोएडा में साल 2008 में 14 साल की आरुषि और उसके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या हुई थी। मामले की जांच सीबीआई को मिली तो इस हत्याकांड में सनसनी खेज खुलासा हुआ। आरूषि के माता पिता डा. राजेश और नुपुर तलवार ही आरोपी बने। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू की और आरुषि व हेमराज की हत्या में तलवार दंपत्ति को दोषी पाया। जस्टि‍स श्याम लाल की अदालत ने नवंबर 2013 में डॉ. राजेश तलवार और डॉ. नूपुर तलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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