आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019 राज्यसभा में पास

नई दिल्ली। आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019 को सोमवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया। बैंक में खाता खोलने और मोबाइल फोन का सिम लेने के लिये आधार को स्वैच्छिक बनाने संबंधी 'आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019' को लोकसभा बीते हफ्ते ही ही अपनी मंजूरी दे चुकी है।

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संशोधित कानून में बैंक में खाता खोलने, सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाया गया है। निजी कंपनी को आधार का कोर डाटा हासिल करने की इजाजत नहीं है, ऐसा करने पर बिल में सजा और जुर्माने का प्रावधान है। टेलिकॉम कंपनियां आधार का इस्तेमाल ग्राहकों की सहमति पर ही कर सकती हैं। साथ ही धारकों को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है, जिसमें वे पासपोर्ट, राशन कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं।

राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में पेश किया गया है। आधार में संरक्षित डाटा को पूरी तरह से सुरक्षित है। कांग्रेस सहित अन्य सदस्यों की ओर से डाटा सुरक्षा कानून बनाने की मांग पर भी सरकार जल्द ही 'डाटा संरक्षण विधेयक' लाएगी।

विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से डाटा सुरक्षा को लेकर उठाये गये सवालों पर प्रसाद ने कहा, यूपीए सरकार ने आधार को कानूनी आधार दिये बिना ही लागू कर दिया था। हमने कानूनी आधार प्रदान किया है।

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