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2013 बोधगया ब्लास्ट केस: NIA स्पेशल कोर्ट ने सभी दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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नई दिल्ली। बिहार के बोधगया में साल 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। बोधगया ब्लास्ट मामले में तकरीबन 5 साल बाद फैसला आया है। बता दें कि 7 जुलाई, 2013 को बोधगया स्थित बौद्ध धर्म के अहम तीर्थ स्थल महाबोधि मंदिर में सिलसिलेवार ढंग से 9 बम धमाके हुए थे। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।

2013 बोधगया ब्लास्ट केस: सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा

बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाका केस की जांच कर रही एनआईए ने मामले की जांच के बाद 3 जून, 2014 को चार्जशीट दायर की थी। इस केस में 25 मई को सुनवाई के दौरान एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। ये सभी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हैं। शुक्रवार को सभी दोषियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि 7 जुलाई, 2013 को बोधगया में लगातार 9 धमाके हुए थे, जिसमें में पांच लोग घायल हो गए। धमाके में दो बौद्ध भिक्षु भी घायल हुए थे। सिलसिलेवार धमाकों के बाद जांच एजेंसी को मौके से कई बम भी बरामद हुए थे, जिन्हें बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आतंकियों ने रायपुर में साजिश रची, धमाके से पहले इलाके की पांच बार रेकी की गई थी।

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English summary
2013 Bodhgaya serial blasts case: NIA Special Court sentences all accused to life imprisonment.
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